वृद्धाश्रम को सहायता अनुदान

  • विवरण

    "वृद्धाश्रम को सहायता अनुदान" सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना में वृद्ध पुरुषों और महिलाओं, निराश्रित और विकलांग पीड़ितों को वृद्धाश्रम में रखने और उन्हें भोजन, आवास, रिसॉर्ट, निःशुल्क आवास और भोजन तथा चिकित्सा सहायता आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। केवल महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है।
  • फ़ायदे

    इस योजना में वृद्ध पुरुषों और महिलाओं, निराश्रित और विकलांग पीड़ितों को वृद्धाश्रम में रखने तथा उन्हें भोजन, आवास, रिसॉर्ट, निःशुल्क आवास और भोजन तथा चिकित्सा सहायता आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है।
  • पात्रता

    1. आवेदक एक पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) होना चाहिए।
    2. आवेदक को केवल वृद्ध/निराश्रित/विकलांग पीड़ितों को ही आवास उपलब्ध कराना चाहिए।
    3. वृद्ध पुरुषों के मामले में आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वृद्ध महिलाओं के मामले में आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
    4. वृद्ध व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
    5. वृद्ध व्यक्ति महाराष्ट्र राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन प्रक्रिया

    ऑफलाइन :
    चरण 1: पर जाएँजिला समाज कल्याण कार्यालय, और संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करें।
    चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर (हस्ताक्षरित) चिपकाएं, और सभी (स्व-सत्यापित) अनिवार्य दस्तावेज़ संलग्न करें।
    चरण 3: विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ सहायक आयुक्त, जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें।
    चरण 4: जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की रसीद/पावती प्राप्त करें।
  • आवश्यक दस्तावेज़

    1. आधार कार्ड.
    2. 2-पासपोर्ट आकार का फोटो (हस्ताक्षरित)।
    3. महाराष्ट्र राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र।
    4. बैंक खाते का विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, पता, आईएफएससी, आदि)।
    5. आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, आदि)।
    6. जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।
  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

    इस योजना के उद्देश्य क्या हैं?
    क्या निराश्रित लोग भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
    आवास के अलावा, क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं?
    आवास एवं भोजन की लागत कितनी होगी?
    क्या कोई विकलांग व्यक्ति जो अपराध का शिकार है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
    वृद्ध पुरुषों के लिए आयु मानदंड क्या है?
    वृद्ध महिलाओं के लिए आयु मानदंड क्या है?
    क्या महाराष्ट्र राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र इस योजना के लिए अनिवार्य दस्तावेज है?
    यदि मैं पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहा हूं तो क्या मैं इस योजना के लिए पुनः आवेदन कर सकता हूं?
    एसजेएसए का पूर्ण रूप क्या है?
    क्या यह राज्य द्वारा वित्तपोषित या केन्द्र द्वारा वित्तपोषित योजना है?
    क्या कोई आवेदन शुल्क है?
    क्या योजना के लाभ के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
    मैं कैसे जान सकता हूँ कि आवेदन पत्र में कोई फ़ील्ड अनिवार्य है या नहीं?
    क्या पड़ोसी राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना आदि के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
    मैं सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग की वेबसाइट का यूआरएल कहां पा सकता हूं?
    मैं योजना के दिशा-निर्देशों का लिंक कहां पा सकता हूं?
    सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार का पता क्या है?
    मैं जिला समाज कल्याण कार्यालयों के पते कहां पा सकता हूं?
    मैं इस योजना से संबंधित अपनी शिकायतें कहां दर्ज कर सकता हूं?
    क्या इस योजना के लिए कोई आय-संबंधी मानदंड है?
    मैं आवेदन पत्र का प्रारूप कहां पा सकता हूं? क्या यह ऑनलाइन उपलब्ध है?